यूनियन बैंक आफ इंडिया का ब्रांच मैनेजर मुद्रा लोन की सबसिडी के रूपयों का गबन करने वाले आरोपी राज्य सायबर सेल, इन्दौर की गिरफ्त में।

एक और यूनियन बैंक आफ इंडिया का ब्रांच मैनेजर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का मुद्रा लोन की सबसिडी के रूपयों का गबन करने वाले आरोपी राज्य सायबर सेल, इन्दौर की गिरफ्त में। 

1. लोन आवेदक के परियोजना प्रपत्र में मिक्सर एण्ड सेल्स सर्विस के व्यवसाय का है उल्लेख, फर्जी सबसिडी वाला लोन जारी किया गया, है आरो वाॅटर सप्लाय के व्यवसाय के लिये किया गया।
2. फर्जी सबसिडी वाले मुद्रा लोन करने के लिये अन्य जगहो पर आवेदक को ले जाकर फर्जी स्वरोजगार चलाने के सत्यापन की रिपोर्ट गिरफ्तार आरोपीगणों के साथ मिलकर तैयार करता था, आरोपी ब्रांच मैनेजर। 
3. पूछताछ में आरोपी ब्रांच मैनेजर द्वारा और कई फर्जी लोन करना बताया है।
4. यूनियन बैंक आफ इंडिया की अलग-अलग ब्रांचों द्वारा जारी किये गये अन्य फर्जी कई लोनों की कर रही है, राज्य सायबर सेल जाॅच।
5. बिना किसी व्यवसायिक वजूद के शासन की बेरोजगारों को दी जा रही सबसिडी वाली मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का हो रहा धडल्ले से दुरूपयोग।
6. आरोपी गणों द्वारा फर्जी दस्तावेजों को तैयार करने में किया जा रहा है, तकनीकी संसाधनों का दुरूपयोग। 

    राज्य सायबर क्राइम पुलिस मुख्यालय भोपाल के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आर्थिक अपराधों में तकनीक के दुरूपयोग के तत्काल निकाल करने के संबंध में हाल ही दिये गये निर्देशों के पालन में की गई कार्यवाही में राज्य सायबर सेल इन्दौर पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह के द्वारा बताया गया कि फरियादी शैलेन्द्र शर्मा पिता श्री राजेन्द्र शर्मा निवासी- 2716, ई- सेक्टर, सुदामा नगर, इन्दौर के द्वारा आवेदक के दस्तावेजों का दुरूप्योग कर बैंक में खाता खुलवाकर फर्जी तरीके से लोन प्राप्त करने के संबंध में शिकायत की गई थी। शिकायत की जाॅच पर से अपराध क्रमांक 47/2020 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 406, 409, 201, 120बी, 34 भादवि एवं 66सी, 66डी आइटी एक्ट का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। जिसकी विवेचना हेतु एक टीम निरीक्षक अम्बरीश मिश्रा, प्र0आर0 रामप्रकाश बाजपेई एवं आर0 रमेश भिडे की गठित की गई।

पूर्व में गिरफ्तार आरोपी विशाल डांगी पिता श्री रूपसिंह डांगी निवासी- ग्राम बामोरी साला तहसील सिरोंज जिला विदिशा म0प्र0 वर्तमान पता- 34, के0ए0 गुमास्ता नगर, इन्दौर (म0प्र0) के द्वारा इन्दौर प्रिमियर को-आॅपरेटिव बैंक ब्रांच अन्नपूर्णा इन्दौर में फर्जी फर्म अवतार स्पेयर सेंटर के नाम से खुलवाये गये बैंक खाते में आरोपी पिन्टू कजरे के सहयोग से आवेदक शैलेन्द्र शर्मा का फर्जी सबसिडी वाले सात लाख रूपये के लोन का डिमाण्ड ड्राफ्ट अपने बैंक खाते  में विड्रोल किया गया। विवेचना में आरोपी विशाल डांगी के उपरोक्त फर्जी बैंक खाते में कुल 09 फर्जी लोनों के 63 लाख रूपये आना पाये गये। जिसकी विवेचना में गिरफ्तार आरोपी विशाल डांगी के इन्दौर प्रिमियर को-आॅपरेटिव बैंक ब्रांच अन्नपूर्णा इन्दौर में फर्जी फर्म अवतार स्पेयर सेंटर के नाम से खुलवाये गये बैंक खाते में कुल 09 फर्जी लोनों के 63 लाख रूपये की जाॅच में दो लोन यूनियन बैंक आॅफ इंडिया ब्रांच स्कीम नम्बर 78 से होना पाये गये, जिसमें आरोपी ब्रांच मैनेजर अभिषेक नामदेव को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपी अभिषेक नामदेव द्वारा पूर्व में गिरफ्तार आरोपी सोनू उर्फ सोहन पवार और पिन्टू कजरे के साथ मिलकर फर्जी लोन करना, प्रि-इंस्पेक्शन रिपोर्ट, के्रडिट इंफार्मेशन रिपोर्ट, डयू डिलीजेंस रिपोर्ट, बैंक के लेस साॅफ्टवेयर पर लोन प्रोसंेसिंग और लोन संेशन किया और डी0डी0 बनाने के बाद बिल प्राप्त होने पर पोस्ट इंस्पेक्शन विजिट करने के बाद पोस्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार करना बताया गया। आरोपी द्वारा किये गये लोनों की तस्दीक करने पर लोन आवेदकों के पते पर कोई व्यवसायिक वजूद नही होना पाया गया है, एवं एक लोन मे ंतो परियोजना प्रपत्र में मिक्सर एण्ड सेल्स सर्विस का लगा पाया गया, पर आरोपी अभिषेक नामदेव द्वारा बिना दस्तावेजों को जाॅचे परखे आरो वाॅटर के नाम से फर्जी सबसिडी वाला लोन करना पाया गया। 

 उक्त प्रकरण की विवेचना में निरीक्षक अम्बरीश मिश्रा, सउनि धीरजसिंह गौर, प्र0आर0 रामप्रकाश बाजपेई, आर0 रमेश भिडे, गजेन्द्रसिंह राठौर, विजय बडोदकर, महावीर परिहार, रवि की सराहनीय भूमिका रही।
Shakeel kabeer

Cyber Crime Law Consultant and Tech Journalist by profession.Post graduate in cyber law and Journalism. Founder - cyber welfare society and WiFi India along with the team of IT experts.

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